राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन Khadya Suraksha Portal के माध्यम से आसान और त्वरित बना दिया गया है। इसके माध्यम से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इस कदम से समाज के गरीब और वंचित तबकों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
Khadya Suraksha Portal से आवेदन की प्रक्रिया हुई सरल
खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन अब ई मित्र या स्वयं के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए आवेदन की त्रिस्तरीय जांच की जाएगी। प्रत्येक आवेदन की जांच के बाद, अपील अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, जिससे पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ मिल सके।
इसके अलावा, फीस के रूप में पोर्टल पर आवेदन करने के लिए 50 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अगर कोई अतिरिक्त शुल्क मांगे या किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की शिकायत हो, तो इसके लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 उपलब्ध कराया है।
88% लोगों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी
ई-केवाईसी की प्रक्रिया को भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिससे 88% से अधिक पात्र लाभार्थियों ने अपनी पहचान और विवरण को सत्यापित कर लिया है। ई-केवाईसी के तहत 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को छूट दी गई है, साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इससे बाहर रखा गया है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थी ही योजना का लाभ उठा सकें।
गिव अप अभियान से अपात्रों को किया गया बाहर
राज्य सरकार द्वारा चलाए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक 8.38 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा लिया है। यह अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा, और इस अभियान के जरिए राज्य सरकार और अधिक पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकेगी। सरकार ने अपील की है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोग स्वयं अपना नाम हटाकर योजना से बाहर हो जाएं ताकि अन्य जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।
खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए पात्रता मापदंड
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रता के कुछ विशेष मानदंड तय किए गए हैं। इन मानदंडों के अनुसार, आयकरदाता परिवारों, सरकारी कर्मचारियों और उच्च पेंशनधारकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन, 2000 वर्गफीट से अधिक पक्का घर या पिछले एक साल में एक लाख रुपये से अधिक आय हो, वे इस योजना के तहत अपात्र होंगे।