राजस्थान सरकार ने Khadya Suraksha Yojana में बड़ा अपडेट जारी किया है। राज्य सरकार ने ई–केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत 31 दिसंबर, 2024 तक ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से अस्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, इन्हें नाम हटने के बाद एक और मौका दिया गया है, और अगर ये लाभार्थी 31 मार्च 2025 तक अपनी ई-केवाईसी कराते हैं, तो उनका नाम फिर से सूची में जोड़ा जाएगा।
इस नए आदेश से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र लाभार्थी ही Khadya Suraksha Yojana का लाभ प्राप्त करें। साथ ही, अपात्र लोगों के राशन कार्ड को हटाने के लिए ‘गिव अप अभियान’ भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार अपात्र लोगों से स्वेच्छा से राशन कार्ड को छोड़ने की अपील कर रही है।
Khadya Suraksha Yojana: ई-केवाईसी का क्या है महत्व?
ई-केवाईसी (e-KYC) एक डिजिटल प्रक्रिया है, जो राशन कार्ड धारकों के विवरण को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। ई-केवाईसी के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि राशन कार्ड का लाभ सिर्फ पात्र परिवारों को ही मिल रहा है। इसके अलावा, ई-केवाईसी से राशन वितरण में पारदर्शिता और सटीकता बनी रहती है।
ई-केवाईसी के बिना, राशन कार्ड धारक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यही कारण है कि सरकार ने इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
किसे नहीं करना होगा ई-केवाईसी?
राज्य सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को ई-केवाईसी करने से मुक्त रखा है। जिन लाभार्थियों को ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं होगी, वे निम्नलिखित हैं:
- 5 से 10 वर्ष तक के बच्चे: इन बच्चों के आधार अपडेशन के बाद ही उनकी ई-केवाईसी की जा सकेगी।
- 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी: जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें ई-केवाईसी से छूट दी गई है।
- बाइपास रजिस्टर वाले लाभार्थी: जिन लाभार्थियों के अंगूठे के निशान घिस जाने के कारण उनकी बायोमेट्रिक पहचान नहीं हो पाती है, वे भी ई-केवाईसी से छूट के पात्र होंगे।
‘गिव अप’ अभियान: अपात्र लोगों का राशन कार्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया
राजस्थान सरकार ने ‘गिव अप अभियान’ भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अपात्र लोगों के राशन कार्ड को हटाना है। सरकार ने अपील की है कि जिन परिवारों के पास पर्याप्त आय और संसाधन हैं, वे स्वेच्छा से अपना नाम राशन कार्ड सूची से हटा लें।
सरकार ने 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया है, और इस तिथि के बाद, अगर किसी अपात्र व्यक्ति ने अपना नाम स्वेच्छा से नहीं हटाया, तो सरकार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल जरूरतमंद लोग ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकें।
Khadya Suraksha Yojana में नाम हटने की प्रक्रिया
जिन लाभार्थियों के नाम 31 दिसंबर 2024 तक ई–केवाईसी नहीं कराए गए हैं, उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से अस्थायी तौर पर हटा दिए गए हैं। अगर यह लाभार्थी 31 मार्च 2025 तक अपनी ई–केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो उनका नाम फिर से सूची में जोड़ा जाएगा।
इस संबंध में राज्य सरकार के अतिरिक्त आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए निर्देशित किया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्रता की सख्त जांच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
ई-केवाईसी कैसे करें: आसान तरीका
यदि आप भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं और आपका नाम सूची से अस्थायी तौर पर हट चुका है, तो आपको ई–केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ई-केवाईसी करने के लिए निम्नलिखित आसान कदम उठाए जा सकते हैं:
- ई–मित्र केंद्र पर जाएं: अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू करें।
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी दें: ई-केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी प्रदान करनी होगी।
- फिंगरप्रिंट स्कैन करें: ई-केवाईसी के दौरान आपके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाएंगे, और यह प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- आधिकारिक सत्यापन: ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आपके विवरण का सत्यापन किया जाएगा और अगर आप पात्र हैं, तो आपका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में फिर से जोड़ दिया जाएगा।
Khadya Suraksha Yojana: राजस्थान सरकार का उद्देश्य
राजस्थान सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उचित मूल्य पर राशन मुहैया कराना है। इस योजना के तहत परिवारों को चावल, गेहूं, दाल, चीनी, तेल आदि खाद्य वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।
यह योजना उन परिवारों के लिए एक जीवन रेखा है, जिनकी आय कम है और जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 80 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित किया है।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार द्वारा Khadya Suraksha Yojana में ई–केवाईसी की अनिवार्यता से केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपने अभी तक ई–केवाईसी नहीं करवाई है, तो 31 मार्च 2025 तक अपनी प्रक्रिया पूरी करवा लें ताकि आपका नाम योजना की सूची में फिर से जोड़ा जा सके।
साथ ही, यदि आप अपात्र हैं, तो ‘गिव अप अभियान’ के तहत अपना नाम स्वेच्छा से राशन कार्ड सूची से हटाकर सरकार का सहयोग करें। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल जरूरतमंद लोग ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकें।